हरिद्वार की गूंज
(संजय पांचाल) रोहतक हरियाणा। हरियाणा अंबाला शहर में एक साल तक आरटीआइ के तहत जानकारी उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अंबाला जिला शिक्षा विभाग के स्टेट पब्लिक इंफरेमेंशन ऑफिसर (एसपीआइओ) कम डिप्टी सुपरिंटेंडेंट प्रमोद कुमार पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को निर्देश दिए हैं कि वह जून माह के वेतन से यह राशि काटकर सरकारी खाते में जमा कराना सुनिश्चित कर रिपोर्ट कार्यालय में भेजें। 18 अप्रैल 2017 को डीईओ कार्यालय में अंबाला छावनी के अजय गुप्ता ने आरटीआइ लगाई। सूचना न मिलने पर 12 जून 2017 को प्रथम अपील की। फिर भी जानकारी नहीं मिली। अजय गुप्ता ने दूसरी अपील 3 अक्टूबर 2017 को राज्य सूचना आयुक्त के नाम लगा दी। 15 जनवरी को सूचना आयुक्त ने ऑर्डर पास कर एक सप्ताह में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा, लेकिन विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी। इस पर 13 मार्च को सूचना आयुक्त ने संबंधित एसपीआइओ को कारण बताओ नोटिस भेजा।
(संजय पांचाल) रोहतक हरियाणा। हरियाणा अंबाला शहर में एक साल तक आरटीआइ के तहत जानकारी उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अंबाला जिला शिक्षा विभाग के स्टेट पब्लिक इंफरेमेंशन ऑफिसर (एसपीआइओ) कम डिप्टी सुपरिंटेंडेंट प्रमोद कुमार पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को निर्देश दिए हैं कि वह जून माह के वेतन से यह राशि काटकर सरकारी खाते में जमा कराना सुनिश्चित कर रिपोर्ट कार्यालय में भेजें। 18 अप्रैल 2017 को डीईओ कार्यालय में अंबाला छावनी के अजय गुप्ता ने आरटीआइ लगाई। सूचना न मिलने पर 12 जून 2017 को प्रथम अपील की। फिर भी जानकारी नहीं मिली। अजय गुप्ता ने दूसरी अपील 3 अक्टूबर 2017 को राज्य सूचना आयुक्त के नाम लगा दी। 15 जनवरी को सूचना आयुक्त ने ऑर्डर पास कर एक सप्ताह में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा, लेकिन विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी। इस पर 13 मार्च को सूचना आयुक्त ने संबंधित एसपीआइओ को कारण बताओ नोटिस भेजा।



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