हरिद्वार की गूंज
(रजत चौहान) हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के कार्यालय पत्र द्वारा जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को अवगत कराया गया है कि कांवड़ मेला 2018 के
दृष्टिगत जनपद में भारी संख्या में कांवड़ियों व श्रद्धालुओं के आगमन की सम्भावना तथा कांवड़ मेला के दौरान कांवड़ियों द्वारा हाकी, बेसबाल स्टिक, बड़े आकार के त्रिशूल, लाठी, डण्डे एवं पाॅलीथीन का प्रयोग किया जाता है तथा तेज आवाज के डीजे व अन्य ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जबकि 5 डेसिमल से ज्यादा ध्वनि विस्तारण यन्त्रांे का प्रयोग मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। मेला अवधि में असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त वर्णित वस्तुओं का प्रयोग कर शान्ति भंग कर, विधि एवं व्यवस्था को प्रभावित करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पत्र में कांवड़ मेला 2018 के दौरान जनपद में धारा 144 दं0प्र0सं0 लागू/प्रभावी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार श्री दीपक रावत ने विधि एवं व्यवस्था तथा शान्ति व सुरक्षा बनाये रखने के लिए कांवड़ मेला की सम्पूर्ण अवधि में जिला हरिद्वार के सम्पूर्ण मेला क्षेत्र-सुपर जोन, जोन तथा सैक्टर में उक्त वर्णित वस्तुओं की बिक्री व प्रयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित करने के आदेश धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत पारित किये हैं।आदेशानुसार जिला हरिद्वार के सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में यथा-सुपर जोन, जोन तथा सैक्टर में कोई भी संगठन अथवा व्यक्ति मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक के किसी प्रकार के ध्वनि उत्सर्जित यन्त्रों-डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी संगठन अथवा व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, बेसबाल स्टिक, हाकी, भुजाली, खुखरी, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम और अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए अथवा जन साधारण को डराने के लिए अथवा अपराध करने के लिए किया जा सके, लेकर नहीं चलेगा। वृद्ध तथा दुर्बल व्यक्ति जो बिना स्टिक के चलने में असमर्थ हों, स्टिक लेकर चल सकते हैं।
उक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन धारा 144 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।



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