हरिद्वार की गूंज (24*7)
(अब्दुल सत्तार) हरिद्वार। नोवल कोरोना वायरस COVID-19 एवं लाॅकडाउन के संदर्भ में किसी भी मीडिया माध्यम से फर्जी न्यूज या गलत जानकारियां प्रसारित करने पर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में सचिव दिलीप जावलकर द्वारा जारी आदेश में जिला अधिकारियो और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर फर्जी न्यूज पर रोक लगाने के लिए इनकी प्रभावी मानिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है, सोशल मीडिया में नोवल कोरोना वायरस COVID-19 के संबंध में गलत जानकारियां देने या फेक न्यूज देने पर आईटी एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, नोवल कोरोना वायरस COVID-19 के संबंध में ऐसी गलत सूचनाएं प्रसारित नहीं की जानी है, जिनसे आमजन में भय व्याप्त हो और लोक व्यवस्था बिगड़े, उधर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नोवल कोरोना वायरस COVID-19 पर फेक न्यूज और गलत सूचनाओं को हटाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में प्रदेश में भी सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत जानकारियां देने पर संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।
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