हरिद्वार की गूंज (24*7)
(रजत चौहान) देहरादून। शनिवार की रात्रि को मुख्य रूप से उच्चाधिकारीगणो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा सड़क सरेआम पर शराब पीकर रेस ड्राइविंग करने व हंगामा करने वाले हुड़ दंगियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर ऐसे लोगो को कड़ा संदेश देने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में थानाध्यक्ष राजपुर द्वारा मय पुलिस बल के कल रात्रि को व्यापक अभियान चलाया तथा ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लगातार भ्रमण शील रहे, देर रात्रि को कैटमेंन बार एंड रेस्टोरेंट में निर्धारित आवाज से ज्यादा डी०जे० शोर होने पर इसका पुलिस एक्ट के अंतर्गत 10,000 रुपये का चलान किया गया, तथा तभी सिटी कंटोल के माध्यम से सूचना मिली कि एक वाइट कलर की कार एक्सीडेंट करके राजपुर रोड की और तेजी से भागी है, इस सूचन पर उक्त गाड़ी की तलाश की गई तो यह गाड़ी ओल्ड मंसूरी रोड पर रेस ड्राइविंग करते हुए मिली जिसको रोककर चेक किया गया तो इसमें, चालक सहित एक व्यक्ति बैठा था, दोनों ही शराब के नशे में धुत्त थे, इनके एम०वी० एक्ट व पुलिस एक्ट के चालान की कार्यवाही के दौरान यह दोनों सड़क पर हंगामा करने लगे तथा थाने पर पहुँचकर भी हंगामा करते रहे, तथा काफी देर तक सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न की गई, उक्त दोनो उत्पतियो को सख्ती के साथ हिरासत पुलिस में लेकर इनका मेडिकल कराया गया तथा इनके विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने व सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने संबंधी उचित धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया, आज दोनों अभियुक्त गणो माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है, नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु पुत्र कमल शर्मा नि0 पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली-63 सुशांत जायसवाल पुत्र विनोद जायसवाल नि० हुड्डा रेड क्रॉस जगादरी, हरियाणा, हाल नि०गण- लेन न०2 इन्द्र बाबा मार्ग थानां राजपुर, देहरादून, अभियुक्तगण पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, तथा इनके द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन कर सड़को पर उत्पात व हंगामा करते हुए रेस ड्राइविंग कर रहे थे, तथा एक गाड़ी में इनके द्वारा एक्सीडेंट कर भागने का भी प्रयास किया गया था, दूसरी गाड़ी एक्सीडेंट के संबंध में तहरीर मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी, इस प्रकार शराब पीकर सड़क सरेआम पर हंगामा करने, रेस ड्राइविंग कर एक्सीडेंट करने वालो के विरुद्ध राजपुर पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही का संदेश दिया गया हैं, भविष्य में भी उक्त प्रकार के उत्पतियो के विरुद आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।



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