हरिद्वार की गूंज (24*7)
(रजत चौहान) हरिद्वार। 11 सितम्बर की रात्रि को राजपुर रोड स्थित एक संस्था के प्रिंसिपल ने थाना राजपुर पर लिखित शिकायत की कि संस्था के एक बच्चे जिसकी उम्र 11 वर्ष है, ने प्रिंसिपल को लिखित शिकायत की हैं कि दिनाँक 2 सितम्बर 2019 की रात्रि को होस्टल के कमरे में उसी संस्थान का एक लड़का जिसकी उम्र 16 वर्ष है, उसके बेड पर आ गया और जबरदस्ती उसने उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया, इस सूचना पर तुरंत प्रिन्सिल द्वारा थाने को सूचित किया गया जिस पर थाना राजपुर पर तत्काल उचित धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया, तथा उक्त घटना की सूचना उच्चाधिकारी गणो को दी गयी, घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त प्रकरण की शीघ्र जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु थाना राजपुर पुलिस को निर्देशित किया गया था, जिस पर रात्रि को ही पीड़ित बालक के व्यं दर्ज किए गए व पीड़ित का मेडिकल भी कराया गया, तथा घटना से संबंधित अन्य गवाहों के भी व्यान दर्ज किए गए, तथा आज पीड़ित बालक के अंतर्गत धारा 164 crpc के मजिस्ट्रेटी व्यान भी दर्ज कराए गए हैं, अब तक कि जांच व मेडिकल रिपोर्ट से घटना की पुष्टि होने पाया गया है, जिस पर आज दिनाँक 12 september को विधि विवादित किशोर को संस्थान परिसर से ही पुलिस संरक्षण में लिया गया, जिसको जवेनाइल कोर्ट में पेश करने के बाद मान0 न्यायालय के आदेश से संस्था के ही एक केअर टेकर के संरक्षण में संस्था के ही एक अलग कमरे में रखने के आदेश दिए गए हैं। तथा इसको किसी से मिलने पर भी प्रतिबंध कर दिया है। जांच से ये भी पाया गया कि दोनों बालक visualy हैंडीकैप है। जो एक दूसरे की आवाज़ से ही पहचान करते हैं। पीड़ित बच्चा करीब 4- 5 वर्षो से व विधि विवादित किशोर करीब 10-11 वर्षो से उक्त संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं । अन्य प्राप्त तथ्यों/साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण/विश्लेषण कर विवेचना में सम्मिलित कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।



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