हरिद्वार की गूंज (24*7)
(मौहम्मद आरिफ) हरिद्वार। अपने गांव व क्षेत्र में लगातार शराब पीकर उपद्रव मचाने, स्थानीय जनता को डरा धमका कर उनके साथ मारपीट गाली-गलौज करने एवं स्थानीय पुलिस द्वारा कई बार मुकदमे तथा पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान करने पर भी अभियुक्त देव सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी बछुवाबाण मल्ला गैरसैंण, जनपद चमोली के व्यवहार, बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं आया। उक्त व्यक्ति के व्यवहार एवं बर्ताव से आम जनता के मन में लगातार भय व्याप्त होने के कारण थानाअध्यक्ष गैरसैंण रविंद्र सिंह नेगी द्वारा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चमोली को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। जिसके चलते पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह द्वारा उक्त अभियुक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए थानाध्यक्ष गैरसैंण को निर्देशित किया गया था। थानाध्यक्ष गैरसैंण द्वारा उक्त अभियुक्त देव सिंह को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चमोली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त देव सिंह उपरोक्त को गुंडा घोषित करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर होने के आदेश पारित किए गए हैं, थानाध्यक्ष गैरसैंण द्वारा आज ही उक्त अभियुक्त को जनपद चमोली की सीमा से बाहर भेजा गया है। यदि उक्त अभियुक्त जिला बदर के आदेश पारित होने के दिनांक से छह माह के अंदर जनपद सीमा में प्रवेश करता है तो उक्त अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार किया जाएगा।



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