हरिद्वार की गूंज (24*7)
(इमरान देशभक्त ब्यूरो) रुड़की। नगर निगम रुड़की के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई। डबल बेंच ने दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद अब गेंद हाईकोर्ट के पाले में दे दी है। P अब इस मामले में हाईकोर्ट का फैंसला ही अंतिम होगा।रूड़की नगर निगम चुनाव को लेकर विगत तीन जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शासन को चुनाव करवाने के आदेश दिए थे और 2 जुलाई तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। और अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई का समय मुकर्रर किया था, वहीं शासन की ओर से कोर्ट के आदेश के बाद पाडली गुर्जर और रामपुर को हटाकर मेयर सीट को सामान्य करने के साथ वार्डो का आरक्षण भी जारी कर दिया था जिसमें आपत्तियों की सुनवाई 16 जुलाई को होनी है। वहीं इस मामले में यशपाल राणा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर पाडली गुर्जर और रामपुर के साथ चुनाव करवाने की मांग की थी मामले को लेकर मंगलवार को दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा था। डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार का समय दिया था।आज मामले को लेकर यशपाल राणा पक्ष के अधिवक्ता जयवीर पुंडीर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जब इन गांवों को शहर के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है तो फिर से इन्हें कैसे गांव बनाया जा सकता है यह संविधान के खिलाफ है। वहीं दोनो पक्षों को सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने गेंद हाईकोर्ट के पाले में दे दी है। सूत्रों की माने तो डबल बेंच ने कहा है कि हमने कोई ऐसा आदेश नही दिया था कि किसी क्षेत्र को अन्दर बाहर करके चुनाव करवया जाए। हमने केवल चुनाव करवाने के आदेश दिए थे।अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट पूरे मामले में सुनवाई कर जल्द से जल्द अपना फैंसला दे।



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