हरिद्वार की गूंज (24
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(मौ० आरिफ) हरिद्वार। केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज मार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन के केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन किया है। जिससे वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य दस्तावेज मोबाइल फोन पर सेव कर सकते हैं। आईपीएस एडीजी अशोक कुमार की ओर से सूचना में बताया कि अब गाड़ी चलाते समय आपको ड्राईविंग लाईसेन्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोल्यूसन सर्टिफिकेट साथ लेकर चलने की जरुरत नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन किये है। इससे वाहन चालक अपना ड्राईविंग लाईसेन्स, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, बीमा तथा प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी सभी दस्तावेज मोबाइल में वेब का इस्तेमाल कर डिजी लॉकर में रखकर दिखा सकते है। इस वेब सेवा के जरिए आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेज को भी ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। अशोक कुमार द्वारा केंद्रीय मोटरयान नियम में संशोधन के संबंध में सभी जनपद प्रभारियों को अनुपालन करने हेतु निर्देश दे दिये गए है। यह सुविधा पाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार का नंबर फीड कर आप डिजीटल लॉकर अकाउंट खोल सकते हैं। डिजि लॉकर बनाने के लिए आपको digitallocker.gov.in लॉगइन करना होगा, उसके बाद आपको आईडी बनानी होगी। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर लॉग इन करना होगा। उसके बाद आपसे जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछे जायेंगे। और बाद में अकाउट बन जायेगा। फिर आप उसमें सारे निजी दस्तावेज डाउनलोड कर हमेशा के लिए सेफ कर सकेंगे।
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