हरिद्वार की गूंज (24*7)
(मोहम्मद आरिफ) हरिद्वार। जिलाधिकारी सी० रविशंकर ने निर्देश दिये कि शासकीय कार्य में स्पष्टता, सुगमता व पादर्शिता लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी द्वारा यह आवश्यक है, कि कलेक्ट्रेट एवं अन्य कार्यालयों द्वारा जो भी प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कियें, उसके सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेश, नियमावली अथवा यदि किसी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो उसका कार्यालय द्वारा भली भाॅति परीक्षण करने के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृृत करने या न करने के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट अभिमत या संस्तुति अनिवार्य रूप से अंकित की जाय, फील्ड (क्षेत्रीय) अधिकारी, कर्मचारी से जो भी आख्या प्राप्त होगी उन सभी के लिए भी उक्त निर्देश लागू होंगे, समस्त सम्बन्धित अधिकारी, कार्मिकों द्वारा उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, यदि किसी स्तर पर उक्त निर्देशों का अनुपालन में लापरवाही पाई जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



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