कोतवाली रूड़की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया धोखाधड़ी का अभियुक्त- दिनांक 08-07-2019 को वादी श्री मुर्करण पुत्र अकबर निवासी मलकपुरा मंगलौर हरिद्वार द्वारा तहरीरी सूचना दी कि बाबा हसन बंगाली उर्फ मौ0 समीर निवासी बस स्टैण्ड़ के सामने रुड़की द्वारा ईलाज के नाम पर उससे धोखे से 22700/- रुपये लेना ना ही ईलाज करना और ना ही पैसे वापस करना जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 347/19 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 रणजीत खनेडा के सुपुर्द किया गया।
विवेचना से तथ्य प्रकाश में आये कि बाबा हसने बंगाली द्वारा काफी लोगों को ईलाज के नाम पर पैसे ठगे है अभियुक्त बाबा हसन बंगाली द्वारा काफी लोगों को ईलाज के नाम पर पैसे ठगे है अभियुक्त बाबा हसन बंगाली लोगों से घरेलू समस्या, पति पत्नी में अनबन, शादी में रुकावट, सोतन व दुश्मन से छुटकारा, कैरियर मं असफलता आदि का पक्का ईलाज के नाम पर लोगो से सम्पर्क कर पैसा खाते में डलवाता था तथा इस बात को भी कहता था कि अगर मेरे काम से बीमारध् पीडित व्यक्ति को फायदा न हुआ तो 31 लाख रुपये का ईनाम भी देने बात कहता था। उक्त अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के आदेशानुसार श्रीमान क्षेत्राधिकारी रुड़की महोदय के कुशल प्रवेक्षण में टीम का गठन किया गया है।
उ0नि0 रणजीत खनेड़ा द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिशें दी जा रही थी इसी क्रम में उ0नि0 रणजीत सिंह खनेडा को अभियुक्त की सूचना उसके मस्कन मोदीनगर मं होना ज्ञात हुआ। उ0नि0 मय टीम के अभियुक्त के मस्कन मोदीनगर पहुंचे जहां पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथआ उसके कब्जे से 02 मोबाईल फोन बरामद हुये जिनसे अभियुक्त द्वारा लोगों को फोन कर पैसा खाते में डलवाता था।
गिरफ्तार अभियुक्तः-बाबा हसन बंगाली उर्फ मौ0 समीर उर्फ नौशाद पुत्र याद हुसैन निवासी वसोखर लकापुरी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद हाल बस स्टैण्ड के सामने रुड़की हरिद्वार।
पुलिस पार्टी - उ0नि0 रणजीत सिंह, कां0 281 विनोद चपराणा, कां0 1579 अरविन्द

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