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(फिरोज अहमद) लक्सर। लक्सर उपजिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने क्षेत्र के समस्त मीट प्रतिष्ठानों एवं होटल रेस्टोरेंट एवं ढाबा जिनमें मीट परोसा जा रहा है उनकी एक मीटिंग तहसील में ली गई, जिसमें उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा पारित आदेश अनुसार किसी भी खुले स्थान सड़क पार्क गलियों आदि पर अवैध रूप से पशु वध किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है,
देखें वीडियो: लक्सर उपजिलाधिकारी पूरण सिंह राणा

उन्होंने मीटिंग में दुकानदारों को निर्देश दिए कि किसी भी पशु पक्षियों का वध केवल वेधशाला में ही किया जाएगा, होटल रेस्टोरेंट एवं ढाबो में परोसे जाने वाले मांस केवल वेद पशु शाला, लाइसेंसी मीट प्रतिष्ठानों से क्रय किया जाएगा, उन्होंने कहा खाद सुरक्षा एवं मानक खाद कारोबार के लिए अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण विनियम 2011 के अनुसार वेद पशु शाला से प्राप्त स्वास्थ्यप्रद मीट ही मीट की दुकानों पर बेचा जाएगा, उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक खाद कारोबार के लिए अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण नियम 2011 के अनुसार मीट की दुकान के अंदर पशु पक्षियों का वध करना पूर्ण प्रतिबंध है उन्होंने कहा कि हॉस्टल रेस्टोरेंट ढाबा व मीट प्रतिष्ठानों के स्वामियों द्वारा वेद स्रोत से प्राप्त मीट से संबंधित अभिलेखों को प्रतिष्ठानों में सुरक्षित रखा जाए, उन्होंने कहा कि निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में सुसंगत अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। इस दौरान नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद गोहर हयात, बाबू गुलशेर, व क्षेत्र के समस्त ढाबे व रेस्टोरेंट मीट विक्रेता भारी संख्या में मौजूद रहे।
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