हरिद्वार की गूंज (24*7)
(फिरोज अहमद ब्यूरो) लक्सर। दो माह पहले लक्सर क्षेत्र के एक गांव के परिवार ने जिस युवती की गुमशुदगी की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी थी। उक्त युवती एक युवक के साथ शादी रचा कर हाईकोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने युवती की याचिका पर सुनवाई के बाद उसकी गुमशुदगी को गलत बताते हुए उसकी जांच बंद करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दे दिए हैं। आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने कुछ दिनों पहले अपनी बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के गांव बहेड़ा निवासी युवक के साथ पक्की की थी। लेकिन शादी से पहले ही युवक अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच गया था। लेकिन इसी बीच युवती के परिवार वालों को इसकी भनक लगी। उन्होंने उसे पकड़ लिया था। तथा साथ ही उन्होंने युवक के परिवार वालों को युवती के साथ उसकी शादी न करने की चेतावनी भी दी थी। मामले को लेकर दोनों रिश्तेदारों के बीच पंचायत भी लगी थी। परिजनों द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद युवक व युवती फरार हो गए थे। इसके बाद युवती के परिवार वालों ने लक्सर कोतवाली पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उनकी तलाश कर रही थी। लेकिन इसी बीच युवक व युवती शादी करने के बाद नैनीताल हाई कोर्ट पहुंच गए। जहां युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा की उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। तथा वह बालिक है। वह शादी करने के बाद से अपने पति के साथ रह रही है। युवती ने आशंका जताई कि लक्सर कोतवाली पुलिस गुमशुदगी मामले की जांच करने के लिए लगातार उसे बुला रही है। लेकिन उसे लक्सर जाने पर अपनी जान का खतरा बना हुआ है। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसकी शादी को वैध करार दिया है। तथा साथ ही युवती की दर्ज की गई गुमशुदगी को गलत बताते हुए उसकी जांच बंद करने के आदेश भी कोतवाली पुलिस को दिए हैं। उधर मामले की जांच अधिकारी लक्ष्मण दत्त जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद मामले पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी है।
(फिरोज अहमद ब्यूरो) लक्सर। दो माह पहले लक्सर क्षेत्र के एक गांव के परिवार ने जिस युवती की गुमशुदगी की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी थी। उक्त युवती एक युवक के साथ शादी रचा कर हाईकोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने युवती की याचिका पर सुनवाई के बाद उसकी गुमशुदगी को गलत बताते हुए उसकी जांच बंद करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दे दिए हैं। आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने कुछ दिनों पहले अपनी बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के गांव बहेड़ा निवासी युवक के साथ पक्की की थी। लेकिन शादी से पहले ही युवक अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच गया था। लेकिन इसी बीच युवती के परिवार वालों को इसकी भनक लगी। उन्होंने उसे पकड़ लिया था। तथा साथ ही उन्होंने युवक के परिवार वालों को युवती के साथ उसकी शादी न करने की चेतावनी भी दी थी। मामले को लेकर दोनों रिश्तेदारों के बीच पंचायत भी लगी थी। परिजनों द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद युवक व युवती फरार हो गए थे। इसके बाद युवती के परिवार वालों ने लक्सर कोतवाली पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उनकी तलाश कर रही थी। लेकिन इसी बीच युवक व युवती शादी करने के बाद नैनीताल हाई कोर्ट पहुंच गए। जहां युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा की उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। तथा वह बालिक है। वह शादी करने के बाद से अपने पति के साथ रह रही है। युवती ने आशंका जताई कि लक्सर कोतवाली पुलिस गुमशुदगी मामले की जांच करने के लिए लगातार उसे बुला रही है। लेकिन उसे लक्सर जाने पर अपनी जान का खतरा बना हुआ है। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसकी शादी को वैध करार दिया है। तथा साथ ही युवती की दर्ज की गई गुमशुदगी को गलत बताते हुए उसकी जांच बंद करने के आदेश भी कोतवाली पुलिस को दिए हैं। उधर मामले की जांच अधिकारी लक्ष्मण दत्त जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद मामले पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी है।



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