(रजत चौहान) हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के पत्र के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा श्रीमती फुलमा देवी पत्नी श्री विपिन कुमार जो ग्राम औरंगाबाद में किरायेदार मास्टर बालचन्द के मकान में रहती थी, की मृत्यु दिनांक 08.05.2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में होने पर उप जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
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इसी प्रकार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस सं0 यू.पी. 21 एन-9260 से दिनांक 04.05.2018 सांय लगभग 8ः00 बजे हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति मौ0 शाहिद पुत्र अब्दुल हमीद, निवासी ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी, थाना श्यामपुर की मृत्यु हो गयी थी।
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दिनांक 18.03.2018 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस सं0 यू.पी. 21 एन-3727 से समय लगभग 01ः20 बजे अपराह्न हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति श्री गुलशरण सिंह पुत्र नन्हे सिंह निवासी ग्राम नसरूल्लाहपुर थाना नगीना देहात रायपुर सादात तहसील नगीना जिला बिजनौर, उ0प्र0 की मृत्यु हो गयी थी।
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इसी प्रकार उत्तराखण्ड परिवहन निगम बस सं0 यू.के.-07पीए-2972 से दिनांक 21.04.2018 समय लगभग 19ः00 बजे हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति श्री देवेन्द्र प्रसाद भट्ट पुत्र दिनेश चन्द्र भट्ट, निवासी गली नं0 02, सुमन विहार, बीस बीघा, वीरभद्र ऋषिकेश, देहरादून की मृत्यु हो गयी थी।
उक्त सभी घटनाओं की मजिस्ट्रेट जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार मनीष कुमार सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इन घटनाओं के सम्बन्ध में कोई मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करना हो तो वह दस दिवस के भीतर कलेक्ट्रेट रोशनाबाद स्थित उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10ः00 बजे से सांय 5ः00 तक उपस्थित होकर अपने बयान अभिलिखित करा सकता है अथवा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।



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