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(रजत चौहान) देहरादून। डी०जी० लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार के निर्देश पर क्रिकेट से सम्बन्धित स्पोर्टस कम्पनी में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाने का झूठा आश्वासन देकर 60 लाख रूपये और रणजी ट्राॅफी मैचों के लिए टीम में सलेक्शन के नाम पर 11 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाले अंकित सिंह रावत के विरूद्ध उत्तरकाशी और देहरादून में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। अशोक कुमार डी०जी० द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी होती है, तो तत्काल उस पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही जनता से अपील है कि धोखाधड़ी करने वालों से डरे नहीं। आप अपनी शिकायत लेकर सीधे पुलिस के पास आईये, धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। दिनांक 27 मार्च, 2019 को पीड़ित हाकम सिंह रावत, प्रोपराटर एस एच कंस्ट्रक्शन, निवासी म0 22 शास्त्रीपुरम तल्ला आमवाला, रायपुर रोड, देहरादून डी०जी० लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार
से उनके कार्यालय में मिले और बताया कि माह फरवरी वर्ष 2018 में उनका सम्पर्क अंकित सिंह रावत और उसके भाई संदीप सिंह रावत निवासी ग्राम खलाड़ी, पुरोला, उत्तरकाशी से हुई। उन्होने स्वयं को कम्पनी का मालिक बताया और उनसे कम्पनी में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाने का झूठा आश्वासन देकर 60 लाख रूपये की ठगी की गयी, जिसके प्रमाण भी हाकम सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत किये गये। अशोक कुमार द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर दिनांक 08 अप्रैल, 2019 को थाना पुरोला, उत्तरकाशी में अंकित सिंह रावत और संदीप सिंह रावत के विरूद्ध धारा 420 भादवि के अन्तर्गत धाखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, इसी दौरान अशोक कुमार डी०जी के संज्ञान में आया कि प्रतीतनगर, थाना रायवाला, देहरादून निवासी राजेन्द्र चौधरी सेे अंकित सिंह रावत उपरोक्त द्वारा उनके बेटे का रणजी ट्राॅफी मैचों के लिए टीम में सलेक्शन कराने के नाम पर 11 लाख रूपये की धोखाधड़ी की गयी है। श्री अशोक कुमार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस सम्बन्ध में भी तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर कल दिनांक 23 अप्रैल, 2019 को थाना रायवाला, देहरादून में अंकित सिंह रावत के विरूद्ध धारा 420 भादवि के अन्तर्गत धाखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया।
(रजत चौहान) देहरादून। डी०जी० लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार के निर्देश पर क्रिकेट से सम्बन्धित स्पोर्टस कम्पनी में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाने का झूठा आश्वासन देकर 60 लाख रूपये और रणजी ट्राॅफी मैचों के लिए टीम में सलेक्शन के नाम पर 11 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाले अंकित सिंह रावत के विरूद्ध उत्तरकाशी और देहरादून में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। अशोक कुमार डी०जी० द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी होती है, तो तत्काल उस पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही जनता से अपील है कि धोखाधड़ी करने वालों से डरे नहीं। आप अपनी शिकायत लेकर सीधे पुलिस के पास आईये, धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। दिनांक 27 मार्च, 2019 को पीड़ित हाकम सिंह रावत, प्रोपराटर एस एच कंस्ट्रक्शन, निवासी म0 22 शास्त्रीपुरम तल्ला आमवाला, रायपुर रोड, देहरादून डी०जी० लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार
से उनके कार्यालय में मिले और बताया कि माह फरवरी वर्ष 2018 में उनका सम्पर्क अंकित सिंह रावत और उसके भाई संदीप सिंह रावत निवासी ग्राम खलाड़ी, पुरोला, उत्तरकाशी से हुई। उन्होने स्वयं को कम्पनी का मालिक बताया और उनसे कम्पनी में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाने का झूठा आश्वासन देकर 60 लाख रूपये की ठगी की गयी, जिसके प्रमाण भी हाकम सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत किये गये। अशोक कुमार द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर दिनांक 08 अप्रैल, 2019 को थाना पुरोला, उत्तरकाशी में अंकित सिंह रावत और संदीप सिंह रावत के विरूद्ध धारा 420 भादवि के अन्तर्गत धाखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, इसी दौरान अशोक कुमार डी०जी के संज्ञान में आया कि प्रतीतनगर, थाना रायवाला, देहरादून निवासी राजेन्द्र चौधरी सेे अंकित सिंह रावत उपरोक्त द्वारा उनके बेटे का रणजी ट्राॅफी मैचों के लिए टीम में सलेक्शन कराने के नाम पर 11 लाख रूपये की धोखाधड़ी की गयी है। श्री अशोक कुमार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस सम्बन्ध में भी तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर कल दिनांक 23 अप्रैल, 2019 को थाना रायवाला, देहरादून में अंकित सिंह रावत के विरूद्ध धारा 420 भादवि के अन्तर्गत धाखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया।



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