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(रजत चौहान) देहरादून। विगत दिनों से सूत्रों के माध्यम से थाना राजपुर पुलिस को सूचना मिल रही थी कि पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में होटल्स, धर्मशालाओ, लॉज व होंम स्टे के संचालकों द्वारा नियमो का पालन न करते हुए, अवैध रूप से अनैतिक कार्यो को कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों को अत्यंत असावधानी का सामना करना पड़ता है, तथा किसी भी दिन कोई घटना घटित हो सकती है, उक्त सूचना के संबंध में उच्च अधिकारीगणो को अवगत कराया गया, जिस पर पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त अनैतिक कार्यों को करने व करवाने वालो के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गए थे, जिसके अनुपालन में आज दिनांक 26 फरवरी 2020 को राजपुर पुलिस द्वारा सहस्त्रधारा में औचक छापेमारी की गई तथा, सभी होटल्स, लॉज, होम स्टे व धर्मशालाओ में संघन चैकिंग अभियान चलाया गया, जिसमे कुछ होटल्स में कस्टमर्स को रूम देने के मानकों का पालन नही किया गया था, जिनका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत चालान किया गया हैं, तथा साथ ही ऐसे संस्थानों के लाइसेंस कैंसिलेशन हेतु संबंधित को पत्राचार भी किया जाएगा, इसके अलावा सभी संस्थानों के मैनेजर्स व मालिको को उक्त के अनुपालन में निम्न बिन्दुओ का पालन करने हेतु अवगत किया गया, जिसमे मुख्य रूप से सभी संस्थान किसी भी पर्यटक को रूम उपलब्ध कराने से पूर्व उसकी वैध आई०डी०साक्ष्य की कॉपी अवश्य प्राप्त करे, जितने व्यक्ति स्टे हेतु आये हैं, सभी की आई०डी०साक्ष्य अवश्य ले, संदिग्ध व्यक्ति के ठहरने पर उसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दे, किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को ना होने दे, अपने संस्थानों में ड्रग्स या अन्य किसी नशे का सेवन न होने दे, इसके लिए रिसेप्शन पर आवश्यक निर्देश डिस्प्ले करे, देर रात्रि तक किसी भी प्रकार से शोर शराबा न होने दे, जिससे आस पास के व्यक्तियों को असावधानी का सामना करना पड़े, वाहनों को किसी भी स्थिति में रोड पर पार्क न कराए, पर्यटक स्थल को साफ स्वच्छ बनाने के लिए लोगो को जागरूक करे व कूड़ा, कचरा के लिए पर्याप्त कूड़ेदान उपलब्ध कराए, 9 यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा दिन ठहरे हुए हो गए हो तो उसकी सूचना पुलिस को अवश्य दे, 10 सराय अधिनियम के नियमो का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करे, आज की कार्यवाही में निम्न चालान किये गए धारा 83 पुलिस एक्ट में कुल 04 चालान 40000 रुपये माननीय न्यायालय, 81 पुलिस एक्ट में कुल 10 चालान 2500 रुपये नगद, एम०वी० अधिनियम में कुल 09 चालान 6500 रुपये नगद व 2 कोर्ट चालान।



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