(बलकित सिंह) हरिद्वार। जन उपयोगी सेवाओं के मामलों एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जनपद हरिद्वार हेतु स्थाई लोक अदालत का गठन किया गया है, अदालत प्रथम तल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कार्यालय ए0डी0आर0भवन रोशनाबाद, हरिद्वार में स्थापित की गयी है। इस सम्बंध में श्रीमती शिवानी पसबोला, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार ने बताया कि आम आदमी की सहायता हेतु जनपद हरिद्वार हेतु गठित स्थाई लोक अदालत मे उपयोगिता सेवा से सम्बन्धित वह मामले दायर किए जा सकते है जिनका मूल्यांकन एक करोड़ रूपये से कम हो। साथ ही वह मामला किसी भी न्यायालय के समक्ष दायर नही होना चाहिए। स्थाई लोक अदालत जन उपयोग से जुडे मामलों की सुनवाई कर सकती है। इसमें वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल वाहन के लिए यातायात सेवा, डाक तार या टेलीफोन सेवा, ऐसा स्थापन जो जनता को विद्युत या जल प्रदान करता है, लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली या स्वच्छता प्रणाली स्थापन के सम्बंधित मामलें, अस्पताल या औषधालय में सेवा स्थापन सम्बंधित मामलें, बीमा सेवा स्थापन, शैक्षणिक संस्थानों, सेवा स्थापन के मामलें तथा आवास और भूसम्पदा सेवा स्थापन से सम्बधित मामलें शामिल है। स्थाई लोक अदालत में शिकायतकर्ता के लिए अधिवक्ता रखना भी आवश्यक नहीं है। वह अपने मामलें में साक्ष्यों के आधार पर खुद ही पैरवी कर सकता है।
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